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कुकर्म के आरोपी को तीन साल की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला कोटद्वार
Updated Fri, 19 May 2017 10:18 PM IST
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कोटद्वार। रिखणीखाल क्षेत्र के गड़ियोंपुल में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक किशोर के साथ उसके ठेकेदार द्वारा कुकर्म करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैंसडौन ने आरोपी को तीन साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियुक्त को मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में भी दोषी करार देते हुए एक माह और एक साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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सहायक अभियोजन अधिकारी आशुतोष कंडवाल ने बताया कि यूपी के मेरठ जिले के मवाना थाना अंतर्गत खेड़ी मनिहार गांव निवासी प्रवेश उर्फ कल्लू रिखणीखाल क्षेत्र में गाडियोंपुल नामक स्थान पर सड़क निर्माण कार्य का ठेकेदार है। वह एक किशोर को काम दिलाने के नाम पर अपने साथ लाया और 11 जुलाई, 2016 की रात को उसने किशोर के साथ कुकर्म किया। अभियुक्त ने किशोर को घटना के बारे में न बताने को कहते हुए धमकी दी कि उसने किसी को भी यह बात बताई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। किशोर किसी तरह ठेकेदार के चंगुल से बचकर अगले दिन अपने गांव गया, जहां उसने अपनी मां को आपबीती बताई। मां अपने पीड़ित बेटे को लेकर कोटद्वार थाने पहुंची और अपर पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई। कोटद्वार थाना पुलिस ने पीड़ित किशोर का मेडिकल कर शून्य में मुकदमा दर्ज कर उसे रिखणीखाल थाने में ट्रांसफर कर दिया।
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अभियोजन अधिकारी आशुतोष कंडवाल ने बताया कि अभियोजन की ओर से इस मामले में सात गवाह पेश किए। अदालत ने कुकर्म के मामले में तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में छह माह की सजा और जान से मारने की धमकी के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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