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Kotdwar News: कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, चार मजिस्ट्रेट तैनात
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कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत के फैसले को देखते हुए एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। जिला प्रशासन ने कोटद्वार में चार और पौड़ी में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। कोई भी व्यक्ति समूह में अदालत के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही नारेबाजी, धरना प्रदर्शन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कोटद्वार के सिमलचौड़ स्थित अदालत परिसर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं। एसडीएम ने शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अदालत से देवीरोड, कोर्ट परिसर से सुखरो पुल, बीईएल मार्ग व पदमपुर सुखरो मार्ग पर चारों रूटों पर चार मजिस्ट्रेट तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, एआरटीओ ज्योति शंकर मिश्रा, अजय अष्टवाल व मनोहर सिंह नेगी तैनात कर दिए हैं। एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।अदालत परिसर में अधिवक्ता व कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। एसडीएम ने कहा कि शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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कोटद्वार के सिमलचौड़ स्थित अदालत परिसर के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं। एसडीएम ने शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अदालत से देवीरोड, कोर्ट परिसर से सुखरो पुल, बीईएल मार्ग व पदमपुर सुखरो मार्ग पर चारों रूटों पर चार मजिस्ट्रेट तहसीलदार साक्षी उपाध्याय, एआरटीओ ज्योति शंकर मिश्रा, अजय अष्टवाल व मनोहर सिंह नेगी तैनात कर दिए हैं। एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।अदालत परिसर में अधिवक्ता व कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। एसडीएम ने कहा कि शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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