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चेक बाउंस मामले में एक को छह माह की कैद

Wed, 24 Feb 2021 11:18 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 11:18 PM IST
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One to six months imprisonment in check bounce case
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोटद्वार विवेक सिंह राणा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12.10 लाख का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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परिवादी के अधिवक्ता शरद चंद्र गुप्ता ने बताया कि मैसर्स सिद्धबली मोटर्स देवी रोड के प्रोपराइटर रविंद्र सिंह चौहान ने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि शोभित निवासी दुगड्डा ने उन्हें देय धनराशि के एवज में 10 लाख का चेक 28 मार्च 2018 को दिया था। उन्होंने चेक बैंक में लगाया, तो वह बाउंस हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुनाया।
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फरार चल रहा वारंटी गिरफ्तार
लैंसडौन। लैंसडौन कोतवाली पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में गत चार साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि रुड़की निवासी प्रमोद कुमार अग्रवाल के खिलाफ लैंसडौन न्यायालय में मुकदमा दर्ज है। आरोपी चार वर्षों से कोर्ट की तारीखों से गैर हाजिर चल रहा था, जिस पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। संवाद
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