फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Now doctors should look at medicolegal matters from the perspective of the new law.

Kotdwar News: अब चिकित्सक नए कानून की नजर से देखें मेडिकोलीगल मामले

Fri, 30 Aug 2024 11:33 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 11:33 PM IST
विज्ञापन
Now doctors should look at medicolegal matters from the perspective of the new law.

विज्ञापन
कोटद्वार। रिखणीखाल पुलिस ने नए कानून के संबंध में क्षेत्र के चिकित्सक वर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक किया। थानाध्यक्ष ने अस्पतालों में उपचार के दौरान कानून से संबंधित मामलों की तकनीकी जानकारी दी।


सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखणीखाल में आयोजित बैठक में थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने मेडिकोलीगल मामलों से संबंधित चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधानों में बदलाव के साथ अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। मारपीट, जानलेवा हमला, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या सरीखे कानून से जुड़े अन्य मेडिकोलीगल मामलों को अब संशोधन के साथ लागू हुए नए कानून के अंतर्गत ही रखने की सलाह दी। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के उपचार के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करने वाले चिकित्सक वर्ग को सरकारी अस्पताल में आने वाले मेडिकोलीगल मामलों के प्रति भी जानकार होना चाहिए। बैठक में चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की शंकाओं का समाधान भी किया। थानाध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल में किसी भी तरह के विवाद पर उन्हें तुरंत सूचना दें। पुलिस ऐसे मामलों से सख्ती से निपटेगी। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. तानिया अनेजा के अलावा चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed