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बेटियों से दुराचार का आरोपी पिता दोषमुक्त

Fri, 19 Feb 2016 09:27 PM IST
कोटद्वार
कोटद्वार Updated Fri, 19 Feb 2016 09:27 PM IST
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बेटियों से दुराचार के आरोपी पिता को न्यायालय से दोषमुक्त कर दिया गया है। आरोप लगाने वाली दोनों बहनें जिला एवं सत्र न्यायालय में विचारण के दौरान अपने बयान से पीछे हट गई। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए बयानों से भी उन्होंने किनारा कर लिया। कहा कि उन्होंने इन बयानों पर पुलिस के डर से हस्ताक्षर किए। अभियोजन पक्ष की कहानी से मेल न खाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने आरोपी पिता को दोषमुक्त करार दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो सगी बहनों ने अपने पिता पर कई महीने से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए गत 26 अगस्त, 2015 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उनकी तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी के साथ ही पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़िताओं का मेडिकल कराकर छानबीन की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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जिला एवं सत्र न्यायालय में परीक्षण के दौरान दोनों बहनों ने कहा कि उन्होंने ऐसे कोई बयान नहीं दिए, जिन बयानों पर उनके हस्ताक्षर हैं, वे भी पुलिस के डर के कारण किए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनीष पोखरियाल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की कहानी और परीक्षण के दौरान पीड़िताओं के बयान आपस में मेल नहीं खाए। इस आधार पर कोर्ट ने उनके पिता को दुराचार, मारपीट, जान से मारने की धमकी और पोक्सो एक्ट से दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं।
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