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हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र को दस वर्ष कैद

Thu, 07 Apr 2016 09:11 PM IST
अमर उजाला/कोटद्वार।
अमर उजाला/कोटद्वार। Updated Thu, 07 Apr 2016 09:11 PM IST
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In an attempt to murder his son ten years imprisonment
कोर्ट - फोटो : demo pics

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत ने बृहस्पतिवार को कोटद्वार कैंप में थलीसैंण के खटलगढ़ महादेव मार्केट के पुल की ढइया नामक स्थान पर एक दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी पिता और पुत्र को दस साल के सश्रम कारावास और उन्नीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम तलाई निवासी वादी भूपेंद्र सिंह ने अपने भाई देवेंद्र सिंह बिष्ट पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को फैक्स के जरिए की थी। इसमें 15 दिसंबर, 2011 को खटलगढ़ महादेव मार्केट के पुल की ढईया नामक स्थान में राशन डीलर मनवर सिंह बिष्ट और उसके बेटे अनूप सिंह बिष्ट पर लाठी-डंडों से देवेंद्र पर हमला करने का आरोप लगाया गया था।
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हमलावर पिता-पुत्र ने देवेंद्र को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके चलते उसे बीरोंखाल से काशीपुर हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। करीब डेढ़ साल तक देवेंद्र बिस्तर पर पड़ा रहा। डीएम के निर्देश पर इस मामले में राजस्व पुलिस पटवारी सर्किल खाटली पल्ला-दो में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हमलावर पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का प्रयास, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया था।

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