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साक्ष्यों के अभाव में महिला समेत पांच आरोपी दोषमुक्त

Wed, 19 Jan 2022 07:15 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 19 Jan 2022 07:15 PM IST
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Five accused including woman acquitted due to lack of evidence
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने पदमपुर में जमीन संबंधी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में एक महिला समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनीश पोखरियाल और अधिवक्ता गिरीश चंद्र ने बताया कि पदमपुर निवासी अनूप सिंह नेगी ने कोटद्वार थाने में मामले में 23 जनवरी, 2016 को तहरीर दी। जिसमें घटना के दिन जगमोहन सिंह अपनी पत्नी और दो पुत्रों गणेश सिंह, मनीष सिंह और मनीष सिंह ने गिरोह बनाकर उसके पिता दर्शन सिंह और भाई तेज सिंह पर धारदार हथियार से वार किया। घटना में उसे, उसके पिता और भाई को गंभीर चोटें आई। आरोपी उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और आरोपियों से उन्हें और उनके परिवार को जानमाल का खतरा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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