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अंकिता हत्याकांड: हत्यारोपी पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराने का प्रार्थनापत्र खारिज

Sat, 29 Mar 2025 10:34 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 29 Mar 2025 10:34 PM IST
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Ankita murder case: The application for conducting narco test of accused Pulkit Arya rejected
कोटद्वार। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शनिवार को लगातार तीसरी तिथि पर बचाव पक्ष का गवाह अदालत नहीं पहुंचा। अब अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी। एडीजे कोर्ट ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की ओर से उसका नार्को टेस्ट कराने और बचाव साक्ष्य के लिए गवाहों की संख्या बढ़ाने के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र को अदालत ने खारिज कर दिया।
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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की एसआईटी जांच के बाद कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही और बचाव पक्ष की जिरह का सिलसिला समाप्त होने के बाद बीते तीन जनवरी से बचाव साक्ष्य की गवाही का सिलसिला चल रहा है। बचाव साक्ष्य में अब तक चार लोगों की गवाही हो चुकी है। शनिवार को भी बचाव पक्ष का कोई गवाह अदालत में नहीं पहुंचा। जिससे अब मामले की अगली सुनवाई चार अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है। विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बताया कि हत्यारोपी पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट कराने के लिए प्रार्थनापत्र को अदालत ने खारिज कर दिया है।
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