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Kotdwar: अंकिता हत्याकांड; बचाव पक्ष की बहस हुई पूरी, अब अभियोजन पक्ष देगा उनकी बहस का जवाब

Sat, 17 May 2025 04:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार (पौड़ी)।
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार (पौड़ी)। Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Sat, 17 May 2025 04:24 PM IST
सार

अदालत में अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त होने के बाद बीते 19 अप्रैल से बचाव पक्ष की ओर से बहस चल रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने इस मामले के अंतिम 47वें गवाह विवेचक एसआईटी के निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया के बयान, जांच व इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य पर केंद्रित की।

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Ankita murder case: Defence arguments completed, now prosecution will answer their arguments
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस का सिलसिला खत्म हो गया है। अब अगली सुनवाई पर अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की बहस का जवाब देगा। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्यों पर केंद्रित रखी।

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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले की एसआईटी जांच के बाद कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अदालत में अभियोजन पक्ष की बहस समाप्त होने के बाद बीते 19 अप्रैल से बचाव पक्ष की ओर से बहस चल रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने इस मामले के अंतिम 47वें गवाह विवेचक एसआईटी के निरीक्षक राजेंद्र सिंह खोलिया के बयान, जांच व इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य पर केंद्रित की।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि इलेक्ट्राॅनिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की कहानी से मेल नहीं खाते। उन्होंने चीला नहर शव बरामदगी के वीडियो से संबंधित तथ्यों से सत्य से परे बताया। बचाव पक्ष ने तीनों हत्यारोपियों को निर्दोष बताते हुए अदालत से उन्हें दोषमुक्त करने की मांग की। अब अगली सुनवाई 19 मई को होगी, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देंगे। बहस के दौरान तीनों हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता संबंधित जनपदों की जेलों से अदालत में हाजिर हुए।
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क्या है मामला, ये हैं आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 सिंतबर, 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। एसआईटी की जांच के बाद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक व दो अन्य कर्मियों के खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।


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अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अदालत में विवेचक समेत 47 गवाह परीक्षित कराए गए। मुख्य आरोपी पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं। दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर और तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोपों पर विचारण चल रहा है।

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