श्रीनगर में सड़क पर बिकी शराब
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मार्च फाइनल के दिन शहर में मदिरा के शौकीनों की खूब मौज रही। धारा 144 लागू होने के बावजूद बदरीनाथ हाईवे पर आबकारी विभाग के संरक्षण में जमकर शराब बेची गई। खरीददारों का तांता लगा रहा। लोग खुलेआम वाहनों में पेटी लादकर ले जाते रहे और मौके पर मय फोर्स पहुंचे आबकारी निरीक्षक मूकदर्शक बने रहे। इधर, देर शाम मुख्य बाजार स्थित शराब की इस दुकान का चालान कर दिया गया। आबकारी निरीक्षक दर्शन सिंह चौहान ने बताया कि सीमा से अधिक शराब बेचे जाने पर अनुज्ञापी पर पांच हजार का जुर्माना किया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब ले जा रहे दो वाहनों को सीज किया है। वाहनों से आठ पेटी शराब बरामद की है।
एक अप्रैल से विदेशी शराब की दुकान का अनुज्ञापी बदल जाएगा। 28 से 30 मार्च तक यहां शराब की दुकान बंद भी रही। ऐसे में स्टाक को खपाने के लिए मौजूदा अनुज्ञापी ने कीमत घटाकर 31 मार्च को दुकान के साथ ही गोदाम में भी शराब बेचनी शुरू कर दी। लोग बोरों और पेटियों में शराब भरकर ले गए। इस दौरान आबकारी निरीक्षक दर्शन सिंह चौहान और एमएस बिष्ट भी वहां मौजूद थे। यही नहीं दोपहर बाद अनुज्ञापी ने एजेंसी मोहल्ले में स्थित गोदाम और ऋषिकेश बस अड्डे के समीप स्थित दुकान के बाहर ही शराब बेचनी शुरू कर दी। नियमानुसार शराब दुकान में ही बेची जा सकती है। गोदाम या सड़क में शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। जब आबकारी निरीक्षक से सड़क में शराब बेच जाने की बात कही गई, तो उन्होंने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया कि वह स्वयं गोदाम मेें खड़े हैं। अवैध तरीके से शराब नहीं बेची जा रही है। जब उन्हें इशारे में वाहनों में शराब की पेटियां ले जाते हुए लोगों दिखाए गए तो वह चुप हो गए। इधर, जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने का कहना है कि यदि ऐसा हुआ होगा तो संबंधितों का जवाब-तलब होगा।