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दूध वाले पर 30 हजार और परचून दुकानदार पर 45 हजार का जुर्माना

Wed, 19 Oct 2022 09:12 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 19 Oct 2022 09:12 PM IST
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75 thousand fine on milk and grocery shop
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी खाद्य सामग्री पर अंकुश लगाने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दुकानों से सामान की सैंपलिंग की। इससे पहले लिए सूजी और दूध के लिए सैंपल फेल होने पर दूध वाले पर 30 हजार रुपये जबकि परचून दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी ईला गिरी ने बताया कि 28 मार्च 2022 को सनेह क्षेत्र से एक दूध वाले के पास से दूध का सैंपल और पांच जुलाई को कोटद्वार के बेलाडाट में एक परचून की दुकान से सूजी का सैंपल लिया गया था। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर की जांच रिपोर्ट में सूजी और दूध के नमूने फेल हो गए।
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बुधवार को उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार और जिला अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ कोटद्वार की 18 दुकानों के सैंपल लिए। विभाग की टीम से डरकर कई दुकानदारों ने दुकानें बंद रखीं।
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