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कालागढ़ में 24 घंटे के भीतर आवास और भवन खाली करने के आदेश
Updated Sat, 29 Sep 2018 11:00 PM IST
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कालागढ़/कोटद्वार। पौड़ी जिला प्रशासन ने एक बार फिर कालागढ़वासियों को 24 घंटे के भीतर आवास और भवन खाली करने का फरमान सुनाया है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार कोटद्वार ने कालागढ़ में लाउडस्पीकर लगाकर यह घोषणा की। प्रशासन की ओर से कालागढ़ की नई और केंद्रीय कालोनी के उत्तर दिशा के आवासों और भवनों में रहने वालों को अवैध अध्यासी घोषित किया है।
शनिवार को कालागढ़ रामगंगा भवन में तहसीलदार सुनील कुमार राज ने सिंचाई, वन व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कालागढ़ की कालोनियों में उत्तर दिशा में स्थित आवासों और भवनों को 24 घंटों में खाली कराए जाने की बात कही। तहसीलदार ने बताया कि कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से दिसंबर 2019 तक का समय मांगा गया था, जिसे एनजीटी ने ठुकरा दिया। बैठक के बाद तहसीलदार सुनील कुमार राज ने वाहन में लाउडस्पीकर से 24 घंटे के भीतर उत्तर दिशा के सभी आवास खाली करने का फरमान सुनाया। बैठक में रामगंगा बांध परियोजना के एई किशोर कुमार, एमके लखवाण, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
फोटो समाचार
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शनिवार को कालागढ़ रामगंगा भवन में तहसीलदार सुनील कुमार राज ने सिंचाई, वन व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कालागढ़ की कालोनियों में उत्तर दिशा में स्थित आवासों और भवनों को 24 घंटों में खाली कराए जाने की बात कही। तहसीलदार ने बताया कि कालागढ़ में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से दिसंबर 2019 तक का समय मांगा गया था, जिसे एनजीटी ने ठुकरा दिया। बैठक के बाद तहसीलदार सुनील कुमार राज ने वाहन में लाउडस्पीकर से 24 घंटे के भीतर उत्तर दिशा के सभी आवास खाली करने का फरमान सुनाया। बैठक में रामगंगा बांध परियोजना के एई किशोर कुमार, एमके लखवाण, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
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