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लैंसडौन में रात साढ़े दस बजे से पहले बंद हो जाएगी शराब की दुकानें
Updated Thu, 04 Jan 2018 10:37 PM IST
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लैंसडौन। पर्यटन नगरी लैंसडौन में रात के समय असामाजिक तत्वों के जमावड़े को देखते हुए छावनी परिषद ने दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है। छावनी परिषद ने दुकानों के खुलने का समय सुबह 5 बजे और रात को बंद करने का समय रात 10.30 बजे तय कर दिया है।
छावनी परिषद की मुख्य अधिशासी अधिकारी अंकिता सिंह ने बताया कि शहर में कुछ दुकानें देर रात तक खुली रहती है, जिसके कारण शहर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शहर में हाल में घटी कई घटनाओं के कारण छावनी प्रशासन ने शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय से खुलने और बंद करने की नियमावली बनाई है। यह निर्णय छावनी अधिनियम 2006 की धारा 275 के तहत लिया गया है। इस आशय के नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं।
मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया कि छावनी अधिनियम की धारा 26 व 266 के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से यह व्यवस्था दी जा रही है। व्यापारियों को हिदायत दी गई कि वे तय समयानुसार ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानों को सुबह 5 बजे के बाद ही खोलें और रात्रि 10:30 बजे से पहले ही बंद कर दें। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल एमपी पूर्वाल ने बताया कि छावनी परिषद की ओर से उन्हें लिखित में सूचना दी गई है। इस मामले में छावनी अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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छावनी परिषद की मुख्य अधिशासी अधिकारी अंकिता सिंह ने बताया कि शहर में कुछ दुकानें देर रात तक खुली रहती है, जिसके कारण शहर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। शहर में हाल में घटी कई घटनाओं के कारण छावनी प्रशासन ने शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय से खुलने और बंद करने की नियमावली बनाई है। यह निर्णय छावनी अधिनियम 2006 की धारा 275 के तहत लिया गया है। इस आशय के नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं।
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मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बताया कि छावनी अधिनियम की धारा 26 व 266 के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से यह व्यवस्था दी जा रही है। व्यापारियों को हिदायत दी गई कि वे तय समयानुसार ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानों को सुबह 5 बजे के बाद ही खोलें और रात्रि 10:30 बजे से पहले ही बंद कर दें। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल एमपी पूर्वाल ने बताया कि छावनी परिषद की ओर से उन्हें लिखित में सूचना दी गई है। इस मामले में छावनी अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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