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प्राणघातक हमले के आरोपी को दो साल का कठोर कारावास, चार हजार रुपये जुर्माना

Wed, 13 Dec 2017 10:33 PM IST
Updated Wed, 13 Dec 2017 10:33 PM IST
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प्राणघातक हमले के आरोपी को दो साल का कठोर कारावास, चार हजार रुपये जुर्माना
कोटद्वार। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत ने पौड़ी तहसील की असवालस्यू-तीन में वर्ष 2013 में हुए एक प्राणघातक हमले की घटना के आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दो साल के कठोर कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी को जान से मारने की धमकी के मामले में भी दोषसिद्ध पाया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से तीन हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
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सहायक अभियोजन अधिकारी अजीत मिश्रा ने बताया कि जिला जज पौड़ी के आदेश पर पौड़ी से कोटद्वार ट्रांसफर हुआ यह मामला वर्ष 2013 का है। पौड़ी तहसील के असवालस्यूं-तीन पट्टी में वादी गिरीश चंद्र रावत ने तीन फरवरी को 2013 एक तहरीर दी थी। इसमें मनवीर सिंह असवाल पुत्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम नगर पट्टी असवालस्यूं पर एक विवाह समारोह में शामिल होने के दौरान रात के अंधेरे में उन पर और उनके दो साथियों पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला करने का आरोप लगाया गया।
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एसीजेएम कोटद्वार भवदीप रावते की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्राणघातक हमले में (आईपीसी की धारा 324) अभियुक्त मनवीर सिंह को दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना और जान से मारने की धमकी (आईपीसी की धारा 506) के मामले में भी दो साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की चार हजार रुपये की रकम में से तीन हजार रुपये पीड़ित वादी मुकदमा को बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जुर्माने की रकम अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
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