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चेक बाउंस मामले के दोषी अभियुक्त राजीव ने किया कोर्ट में सरेंडर, जेल भेजा
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कोटद्वार। चेक बाउंस के दो मामलों में तीन माह के कारावास और 53 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित ठेकेदार राजीव कुमार ने मंगलवार को यहां एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उसे पौड़ी जेल भेज दिया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी यजुवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राजपुर रोड देहरादून निवासी कमला विद्यार्थी की ओर से पदमपुर कोटद्वार निवासी ठेकेदार राजीव के खिलाफ 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत दो परिवाद दायर किए गए थे। इसमें गत वर्ष 23 मार्च को एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी को दोनों मामलों में दो साल के सश्रम कैद और 55 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले में अभियुक्त द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जो बाद में एडीजे कोर्ट कोटद्वार को हस्तांतरित कर दी गई थी। एडीजे कोर्ट ने दोनों मामलों में उसकी सजा को कम करते हुए तीन माह कर दिया था और दोनों मामलों में अर्थदंड मिलाकर 53 लाख का अर्थदंड बरकरार रखा। गत 19 फरवरी को आए फैसले के बाद से आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके वारंट जारी किए गए थे। अभियुक्त ने मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे पौड़ी जेल भेज दिया गया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी यजुवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राजपुर रोड देहरादून निवासी कमला विद्यार्थी की ओर से पदमपुर कोटद्वार निवासी ठेकेदार राजीव के खिलाफ 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के तहत दो परिवाद दायर किए गए थे। इसमें गत वर्ष 23 मार्च को एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी को दोनों मामलों में दो साल के सश्रम कैद और 55 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले में अभियुक्त द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जो बाद में एडीजे कोर्ट कोटद्वार को हस्तांतरित कर दी गई थी। एडीजे कोर्ट ने दोनों मामलों में उसकी सजा को कम करते हुए तीन माह कर दिया था और दोनों मामलों में अर्थदंड मिलाकर 53 लाख का अर्थदंड बरकरार रखा। गत 19 फरवरी को आए फैसले के बाद से आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके वारंट जारी किए गए थे। अभियुक्त ने मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से उसे पौड़ी जेल भेज दिया गया है।
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