फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   यशपाल बेनाम समेत तीन की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट से खारिज

यशपाल बेनाम समेत तीन की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट से खारिज

Fri, 18 Aug 2017 10:23 PM IST
Updated Fri, 18 Aug 2017 10:23 PM IST
विज्ञापन
यशपाल बेनाम समेत तीन की जमानत याचिका एडीजे कोर्ट से खारिज
कोटद्वार। पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, सरिता नेगी और अशोक बिष्ट को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने उनका जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी ने उनका जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के लिए कोटद्वार एडीजे कोर्ट में ट्रांसफर किया था।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता नसीम बेग ने बताया कि शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह की अदालत में पूर्व पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, सरिता नेगी और अशोक बिष्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत का पुरजोर विरोध किया। कहा कि तीनों लोगों द्वारा एक राजकीय कर्मचारी के कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न की गई है, यही नहीं, उन्हें उच्चाधिकारियों के सम्मुख धमकी भी दी गई है। इस घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की सीडी भी विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराई गई है।
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने उनकी जमानत के पक्ष में दलीलें दीं। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि तीनों आरोपी निर्दोष हैं। उन्हें इस केस में फंसाया गया है। तीन दिन विलंब से यह केस दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने योग्य पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed