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Haridwar News: गांजा तस्करी में महिला दोषी, एक साल के कठोर कारावास की सजा

Thu, 02 Jul 2026 07:49 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2026 07:49 PM IST
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Woman convicted of ganja smuggling, sentenced to one year rigorous imprisonment
रोशनाबाद। हरिद्वार की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में महिला आरोपी को दोषी करार दिया है। एक वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राकेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन मामले के अनुसार, 9 फरवरी 2018 को सिडकुल थाने के तत्कालीन उपनिरीक्षक मोहन सिंह टीम के साथ इंद्रलोक कॉलोनी टेंपो स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी रावली महदूद से आ रही एक महिला पुलिस को देख मुड़कर भागने लगी थी। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसने अपना नाम कल्पेश्वरी देवी निवासी ग्राम मस्याणी, पौड़ी गढ़वाल, हाल सिडकुल बताया था। उसके पास से 2.932 किलो गांजा बरामद हुआ था। उसने स्वीकार किया था कि पैसों के लालच और गलत संगत के कारण वह नशे के आदी लोगों को गांजा बेचती थी।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महिला गरीब है, दिहाड़ी मजदूर है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए नरमी बरती जाए। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाहों के बयान और एफएसएल देहरादून की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि केवल स्वतंत्र गवाह के अभाव में पुलिस की विश्वसनीय गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एफएसएल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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