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धामी कैबिनेट: सेवामुक्त अग्निवीरों को राहत, समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी

Mon, 12 Oct 2026 06:47 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 12 Oct 2026 06:47 PM IST
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Uttarakhand Dhami Cabinet Approves discharged Agniveer new recruitment rules for uniformed Group C posts
सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

उत्तराखंड सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में राहत देने के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया है।

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इससे पहले वर्ष 2025 की नियमावली के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। साथ ही, उन्हें अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का प्रावधान भी किया गया था।
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पूर्व में वर्ष 2025 की नियमावली के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन एवं छूट के प्रावधानों को शामिल करने के उद्देश्य से पूर्व नियमावली को अधिक्रमित करते हुए नई नियमावली तैयार की गई है, जिसमें लिखित परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में छूट प्रदान की गई है। 

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