बेटी ने चलाया दोपहिया वाहन तो पिता को मिली सजा, लगा 27,500 रुपए का जुर्माना
हरिद्वार के रोशनाबाद में नाबालिग बेटी को स्कूटी देना एक पिता को भारी पड़ गया। सीपीयू (सिटी पेट्रोल यूनिट) के चालान करने के बाद नए एमवी एक्ट के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरिद्वार की अदालत ने पिता पर 27,500 रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही एक दिन की सजा भी सुनाई।
सजा के अंतर्गत किशोरी के पिता को दिनभर कोर्ट के कटघरे में खड़ा रहना पड़ा। इतने ज्यादा जुर्माना और सजा का यह पहला मामला है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले ज्वालापुर की एक किशोरी स्कूटी पर जा रही थी।
सीपीयू के जवानों ने भेल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान किशोरी को रोका। पता चला कि वह नाबालिग है। सीपीयू ने चालान कर दिया। चालान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अखिल वोहरा की अदालत में पहुंचा।
इस चालान के निस्तारण के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने नाबालिग बेटी को दोपहिया वाहन दिए जाने को गंभीर मामला मानते हुए पिता को तलब किया। शुक्रवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान किशोरी के पिता ने अपराध स्वीकार किया।
न्यायालय ने पिता पर 27, 500 रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही एक दिन की सजा भी सुनाई। पिता को पूरे दिन न्यायालय के कटघरे में खड़ा रहना पड़ा।