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बिल्डर को पाया उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी
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रोशनाबाद। जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर की ओर से निर्माण कार्य में देरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए बिल्डर को फ्लैट बुकिंग धनराशि 14 लाख 67 हजार 233 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित, क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार व अधिवक्ता फीस और शिकायत खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता उमेश देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी ऑफिसर्स कॉलोनी जुबिलेंट लाइफ साइंसिज लिमिटेड गजरौला जिला अमरोहा (यूपी) ने निशु हेरिटेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भजनपुरा दिल्ली और निशु हेरिटेज एवेन्यू साइट रुड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने निशु हेरिटेज एवेन्यू साइट बिल्डर के प्रचार से प्रभावित होकर एक आवासीय फ्लैट खरीदने के लिए संपर्क किया था। उक्त फ्लैट बिल्डर से खरीदने के लिए 24 लाख 90 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था।
शिकायतकर्ता और बिल्डरों के बीच एक एग्रीमेंट भी लिखा गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने नवंबर 2014 तक 12 लाख 25 हजार 537 रुपये बिल्डर को अदा कर दिए थे। इसके बाद बिल्डर ने फ्लैट निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तकाजा किया। जुलाई 2017 में बिल्डर के कहने पर शिकायतकर्ता दंपति ने दो लाख 41 हजार 696 रुपये और दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्डर ने आवासीय फ्लैट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। बिल्डर ने शिकायतकर्ता से वर्ष 2018 तक फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उसने कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बिल्डर से फ्लैट की रकम वापस करने के लिए कहा।, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सेन और सदस्यों अंजना चड्ढा एवं विपिन कुमार ने बिल्डर को उपभोक्ता सेवा में दोषी पाते हुए उपरोक्त आदेश सुनाया
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शिकायतकर्ता उमेश देवी पत्नी सुनील कुमार निवासी ऑफिसर्स कॉलोनी जुबिलेंट लाइफ साइंसिज लिमिटेड गजरौला जिला अमरोहा (यूपी) ने निशु हेरिटेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भजनपुरा दिल्ली और निशु हेरिटेज एवेन्यू साइट रुड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने निशु हेरिटेज एवेन्यू साइट बिल्डर के प्रचार से प्रभावित होकर एक आवासीय फ्लैट खरीदने के लिए संपर्क किया था। उक्त फ्लैट बिल्डर से खरीदने के लिए 24 लाख 90 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था।
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शिकायतकर्ता और बिल्डरों के बीच एक एग्रीमेंट भी लिखा गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने नवंबर 2014 तक 12 लाख 25 हजार 537 रुपये बिल्डर को अदा कर दिए थे। इसके बाद बिल्डर ने फ्लैट निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तकाजा किया। जुलाई 2017 में बिल्डर के कहने पर शिकायतकर्ता दंपति ने दो लाख 41 हजार 696 रुपये और दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्डर ने आवासीय फ्लैट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। बिल्डर ने शिकायतकर्ता से वर्ष 2018 तक फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उसने कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बिल्डर से फ्लैट की रकम वापस करने के लिए कहा।, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सेन और सदस्यों अंजना चड्ढा एवं विपिन कुमार ने बिल्डर को उपभोक्ता सेवा में दोषी पाते हुए उपरोक्त आदेश सुनाया
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