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बीमा कंपनी को जुर्माना देने के आदेश
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जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा वाहन की बीमा क्लेम धनराशि न देने के मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि वह आदेश की तिथि के एक माह के अंदर संबंधित वाहन की बीमा धीमी धनराशि दो लाख 80 हजार रुपये का भुगतान 6 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से वाद योजित करने की तिथि से अंतिम अदायगी तक करें। साथ ही अधिवक्ता फीस के रूप में 5 हजार रुपये और क्षतिपूर्ति के रूप में दो हजार का भुगतान अलग से शिकायतकर्ता को करें
शिकायतकर्ता रियासत निवासी रुड़की ने प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्थित मिडिल टाउन स्ट्रीट कोलकाता कंपनी के स्थानीय कार्यालय 1-बी गोविंदपुरी रानीपुर मोड़ हरिद्वार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया था कि उन्होंने अपनी डिलीवरी वैन का बीमा बीमा कंपनी के हरिद्वार स्थित कार्यालय से 9 अगस्त 2017 को एकमुश्त प्रीमियम धनराशि 19,780 जमा करा कर किया कराया था। शिकायतकर्ता ने वाहन का इंश्योरेंस लेने के बाद नॉमिनी के रूम में मोहम्मद वसीम का नाम लिखा रखा था।
वसीम उक्त वाहन 13 जनवरी 2018 को चला रहा था। रात में वह देर हो जाने के कारण लंढौरा रोड पर अपने जानकार के घर के सामने वाहन को खड़ा कर दिया। सुबह उसने वहां वाहन नहीं मिला। जिसके बाद वाहन के चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से वाहन की बीमा का क्लेम धनराशि की मांग की। कंपनी द्वारा कोई सुनवाई न करने पर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायत पर सुनवाई की।
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शिकायतकर्ता रियासत निवासी रुड़की ने प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्थित मिडिल टाउन स्ट्रीट कोलकाता कंपनी के स्थानीय कार्यालय 1-बी गोविंदपुरी रानीपुर मोड़ हरिद्वार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया था कि उन्होंने अपनी डिलीवरी वैन का बीमा बीमा कंपनी के हरिद्वार स्थित कार्यालय से 9 अगस्त 2017 को एकमुश्त प्रीमियम धनराशि 19,780 जमा करा कर किया कराया था। शिकायतकर्ता ने वाहन का इंश्योरेंस लेने के बाद नॉमिनी के रूम में मोहम्मद वसीम का नाम लिखा रखा था।
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वसीम उक्त वाहन 13 जनवरी 2018 को चला रहा था। रात में वह देर हो जाने के कारण लंढौरा रोड पर अपने जानकार के घर के सामने वाहन को खड़ा कर दिया। सुबह उसने वहां वाहन नहीं मिला। जिसके बाद वाहन के चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से वाहन की बीमा का क्लेम धनराशि की मांग की। कंपनी द्वारा कोई सुनवाई न करने पर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायत पर सुनवाई की।
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