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मिट्टी डलवाने व अन्य खर्च का भुगतान करने का आदेश

Wed, 12 Jan 2022 08:33 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jan 2022 08:33 PM IST
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Order for the payment of soil and other expenses
जिला उपभोक्ता आयोग ने पीएनसी इंफ्राट्रेक लिमिटेड को मिट्टी डलवाने और अन्य खर्च के 62 लाख 75 हजार 476 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
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गुरु गोरक्ष कंस्ट्रक्शन रुड़की के पार्टनर और शिकायतकर्ता बीर सिंह, ऊषा ने पीएनसी इंफ्राट्रेक नई दिल्ली के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। जिसमें बताया था कि वह उक्त फर्म से सड़क पर मिट्टी डालने का कार्य करते हैं। शिकायतकर्ता ने कंपनी से राष्ट्रीय राजमार्ग नगीना-धामपुर-जसपुर पर सड़क पर मिट्टी डालने के लिए संपर्क किया था। शिकायतकर्ता और कंपनी के बीच नगीना-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिट्टी डलवाने के लिए तय शर्तों में सौदा हुआ। कंपनी ने शिकायतकर्ता से सिक्योरिटी राशि में करीब 30 लाख रुपये जमा कराए थे।
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शिकायतकर्ता से जीएसटी भी जमा कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने तय सौदे व मानकों के अनुसार मिट्टी डालने का कार्य किया था। शिकायतकर्ता ने कंपनी से देय धनराशि 62 लाख 73 हजार 476 रुपये की मांग की गई । बार बार सड़क निर्माण कंपनी से रुपये मांगने पर वह देने में बहानेबाजी करने लगी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्यों अंजना चड्डा एवं विपिन कुमार ने सड़क निर्माण कंपनी को मिट्टी डालने समेत अन्य मदों में 62 लाख 73 हजार 476 रुपये व छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज, क्षतिपूर्ति, अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के रूप में 20 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
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