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बिना लक्षण वाले मरीज के लिए होम आईसोलेशन की सुविधा शुरू

Tue, 11 Aug 2020 11:39 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2020 11:39 PM IST
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Only patients without symptoms will go home isolated
हरिद्वार। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेशन करने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के अनुसार बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को ही होम आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग केवल ऐसे लोगों को होम आइसोलनेशन की अनुमति देगा, जिसके घर पर अलग शौचालय वाला कक्ष और देखभाल करने वाला कोई शिक्षित परिजन होगा। मरीज को एक शपथ पत्र भी देना होगा। मरीज को दवा और संसाधन स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराएगा।
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हरिद्वार जनपद में होम आईसोलेशन की सुविधा शुरू कराने के लिए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने स्वास्थ्य विभाग को गाइड लाइन जारी कर दी है। शर्तों के अनुसार मरीज के घर पर अन्य परिजनों को होम क्वारंटीन करने, घर में शौचालय युक्त कक्ष हो। देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए भी अलग से शौचालय युक्त कक्ष होना चाहिए। परिवार के अन्य लोगों के लिए अलग से कमरे और शौचालय होना जरूरी है। मरीज की 24 घंटे तक देखभाल करने के लिए घर में एक ऐसा व्यक्ति हो जोकि उपचार की शर्तों का पालन करे और डॉक्टरों के बीच समन्वय स्थापित कर सके।
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मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी हाईड्राक्सीक्लोरोलीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी। मरीज को मोबाइल में आरोग्य सेतु और होम आइसोलेशन एप्प को डाउनलोड कर वाईफाई व ब्ल्यूटूथ हमेशा ऑन रखना होगा। अपनी सूचना एप्प में अपडेट करना होगा। स्मार्ट फोन न होने पर रोगी को अपने स्वास्थ्य की जानकारी अन्य फोन से सर्विलांस अधिकारी या डॉक्टरों को देनी होगी। फील्ड स्टाफ के साथ मरीज की देखरेख करने वाले व्यक्ति को तापमान नापने का प्रशिक्षण और आवश्यक जानकारी दी जाएगी। मरीज का विवरण प्रतिदिन कोविड पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। गाइड लाइन की शर्तों का मरीज को एक शपथपत्र भी भरकर देना होगा।
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ऐसे मरीज को नहीं करेंगे होम आइसोलेट
60 साल की आयु पार करने वाले या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होने, गर्भवती महिला, दस साल से कम आयु के बच्चे, ऐसी मरीज जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो, कैंसर, एचआईवी आदि बीमारी होने पर होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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यह सामग्री और दवा उपलब्ध कराएगा विभाग
स्वास्थ्य विभाग मरीज को पल्स ऑक्सीमीटर, एक मर्करी थर्मामीटर, 50 ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, 100 एमएल सैनिटाइजर, विटामिन सी की 15 गोलियां, विटामिन डी के दो पाउच, पैरासीटामोल की 10 गोलियां, एक लाल पॉलीथीन बैग और एक निर्देश पुस्तिका उपलब्ध कराएगा।
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10 दिन के बाद अन्य 7 दिन भी रहना होगा
दस दिन पूरे होने और अंतिम तीन दिनों में बुखार न होने की स्थिति में होम आइसोलेशन समाप्त माना जाएगा। इसके बाद भी मरीज एक हफ्ते तक घर पर ही रहेगा। होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने पर जांच नहीं होगी।

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लक्षण उभरने पर अस्पताल में भर्ती होगा मरीज
यदि मरीज को सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी, सीने में दर्द या भारीपन, मानसिक भ्रम होने या सचेत रहने में असमर्थता, बोलने में समस्या, चेहरे या किसी अंग में कमजोरी, होठो या चेहरे पर पीलापन होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया जाएगा। होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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होम आइसोलेशन की गाइडलाइन आ गई है। अब मरीज के घर में सुविधाओं की जांच करने के उपरांत उन्हें होम आइसोलेशन करने की अनुमति जारी कर दी जाएगी।
- डॉ. एसके झा, सीएमओ।
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