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Haridwar News: बेटी की हत्या में मां को आजीवन कारावास की सजा
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बेटी की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को दोषी पाते हुए द्वितीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार के अनुसार, भगवानपुर थाना क्षेत्र ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर में दो मार्च 2017 की रात एक युवती की हत्या कर दी गई थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर एसआई ठाकुर सिंह रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। तब परिजन उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को मृतका की मां और परिजनों की गतिविधियां संदिग्ध लगी थी। जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया था।
पीएम रिपोर्ट में मृतका का गला घोंटने, दाहिनी हथेली पर जलने व फटने के निशान मिलने की पुष्टि होने पर एसआई ठाकुर सिंह रावत की तरफ से मृतक युवती की मां सय्यारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर थाना भगवानपुर के खिलाफ हत्या, षडयंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।
पीएम रिपोर्ट में मृतका का गला घोंटने, दाहिनी हथेली पर जलने व फटने के निशान मिलने की पुष्टि होने पर एसआई ठाकुर सिंह रावत की तरफ से मृतक युवती की मां सय्यारा पत्नी रब्बान निवासी ग्राम सरठेड़ी शाहजहांपुर थाना भगवानपुर के खिलाफ हत्या, षडयंत्र रचना, साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई।
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