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धोखाधड़ी के मुकदमे में रविंद्रपुरी सहित तीन के नाम बढ़ाए
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राजाजी टाइगर रिजर्व की जमीन पर दुकान बनाकर किराये पर देने के मामले में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी सहित तीन लोगों के नाम पुलिस ने मुकदमे में बढ़ा दिए हैं। कोर्ट में पुलिस की ओर से दाखिल किए गए जवाब में ये जानकारी दी गई है।
बीते 21 अगस्त को शशि ठाकुर निवासी एमआईजी जीएमएस रोड इंद्रपुरम एमडीडीएम कालोनी देहरादून की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शशि ठाकुर ने नगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ कोर्ट में फिर से प्रार्थना पत्र दिया।
आरोप लगाया कि कोर्ट ने श्रीमहंत रविंद्रपुरी, अनिल शर्मा, राजगिरी और बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस ने केवल तीन ही लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जबकि श्रीमहंत रविंद्रपुरी, अनिल शर्मा, राज गिरी का नाम मुकदमे से हटा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया।
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पुलिस की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में बताया गया है कि जांच के बाद मुकदमे में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी, ट्रस्टी अनिल शर्मा, राज गिरी के नाम भी शामिल किए गए हैं। उधर, सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा।
मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं : रविंद्रपुरी
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी का कहना है इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। महिला को जानता तक नहीं हूं। ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2018 में जिम्मेदारी संभाली है। जबकि दुकान 30-40 साल पहले किराये पर चढ़ी हुई थी। ये आरोप पूरी तरह निराधार है। मामले की जांच चल रही है। जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
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बीते 21 अगस्त को शशि ठाकुर निवासी एमआईजी जीएमएस रोड इंद्रपुरम एमडीडीएम कालोनी देहरादून की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मनसा देवी मंदिर की ट्रस्टी बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शशि ठाकुर ने नगर कोतवाली पुलिस के खिलाफ कोर्ट में फिर से प्रार्थना पत्र दिया।
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आरोप लगाया कि कोर्ट ने श्रीमहंत रविंद्रपुरी, अनिल शर्मा, राजगिरी और बिंदु गिरी, सुरेश तिवारी, द्वारिका मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस ने केवल तीन ही लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जबकि श्रीमहंत रविंद्रपुरी, अनिल शर्मा, राज गिरी का नाम मुकदमे से हटा दिया था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया।
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पुलिस की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में बताया गया है कि जांच के बाद मुकदमे में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी, ट्रस्टी अनिल शर्मा, राज गिरी के नाम भी शामिल किए गए हैं। उधर, सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकेगा।
मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं : रविंद्रपुरी
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी का कहना है इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। महिला को जानता तक नहीं हूं। ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2018 में जिम्मेदारी संभाली है। जबकि दुकान 30-40 साल पहले किराये पर चढ़ी हुई थी। ये आरोप पूरी तरह निराधार है। मामले की जांच चल रही है। जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।