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ग्राम प्रधान आरक्षण को लागू होगा आरक्षण का चतुर्थ चक्र
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पंचायत चुनाव के लिए प्रधान समेत तीन पदों के लिए आरक्षण का चतुर्थ चक्र लागू होगा। जिलाधिकारी ने अनंतिम आरक्षण सूची को ग्राम पंचायत भवनों से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड शासन के आदेश पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय के बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों भगवानपुर, लक्सर, खानपुर, नारसन, बहादराबाद व रुड़की के पदों के लिए आरक्षण का छठवां चतुर्थ लागू कर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जबकि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण का चतुर्थ चक्र लागू किया जाएगा। इन चक्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। अनंतिम आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर 29 नवंबर को चस्पा किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित की गई तिथियों में अनंतिम आरक्षण पर आने वाली आपत्तियां को स्वीकार किया जाएगा। जिनका निस्तारण कर छह दिसंबर को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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उत्तराखंड शासन के आदेश पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय के बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र पंचायत प्रमुखों भगवानपुर, लक्सर, खानपुर, नारसन, बहादराबाद व रुड़की के पदों के लिए आरक्षण का छठवां चतुर्थ लागू कर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जबकि ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण का चतुर्थ चक्र लागू किया जाएगा। इन चक्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। अनंतिम आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय के सूचना पटों पर 29 नवंबर को चस्पा किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित की गई तिथियों में अनंतिम आरक्षण पर आने वाली आपत्तियां को स्वीकार किया जाएगा। जिनका निस्तारण कर छह दिसंबर को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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