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Haridwar News: चार ढाबों के पास नहीं मिला फूड लाइसेंस, नोटिस जारी
Mon, 13 Apr 2026 08:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Mon, 13 Apr 2026 08:10 PM IST
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- दो दिन में फूड लाइसेंस लेने के दिए निर्देश, मौके पर ही फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगवाए गए
हरिद्वार। चारधाम यात्रा के मद्देनजर नेशनल हाईवे-58 पर चलाए गए सैंपलिंग और चेकिंग अभियान में 14 में से चार ढाबों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाए गए। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन ढाबों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि बहादराबाद क्षेत्र में स्थित ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में विशेष अभियान चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे ढाबों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। जांच में एक ढाबा रिटेलर व्यवसाय के तहत संचालित पाया गया, जिस पर फूड रजिस्ट्रेशन को संशोधित कर रेस्टोरेंट श्रेणी में बदलने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जहां-जहां फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाए गए, वहां टीम ने मौके पर ही बोर्ड लगवाए। खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस नंबर, प्रतिष्ठान का नाम-पता और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का टोल फ्री नंबर 1800112100, व्हाट्सएप नंबर 9868686868 और उत्तराखंड का टोल फ्री नंबर 18001804246 भी प्रदर्शित कराया गया।
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हरिद्वार। चारधाम यात्रा के मद्देनजर नेशनल हाईवे-58 पर चलाए गए सैंपलिंग और चेकिंग अभियान में 14 में से चार ढाबों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाए गए। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन ढाबों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि बहादराबाद क्षेत्र में स्थित ढाबों, रेस्टोरेंट और होटलों में विशेष अभियान चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में हुई जांच के दौरान बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे ढाबों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई। जांच में एक ढाबा रिटेलर व्यवसाय के तहत संचालित पाया गया, जिस पर फूड रजिस्ट्रेशन को संशोधित कर रेस्टोरेंट श्रेणी में बदलने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जहां-जहां फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाए गए, वहां टीम ने मौके पर ही बोर्ड लगवाए। खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस नंबर, प्रतिष्ठान का नाम-पता और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली का टोल फ्री नंबर 1800112100, व्हाट्सएप नंबर 9868686868 और उत्तराखंड का टोल फ्री नंबर 18001804246 भी प्रदर्शित कराया गया।
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