फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Forgery in fake court seal and signature, PRD personnel named

Haridwar News: कोर्ट की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर में कूटरचना, पीआरडी कर्मी नामजद

Sat, 05 Jul 2025 11:59 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jul 2025 11:59 PM IST
विज्ञापन
Forgery in fake court seal and signature, PRD personnel named
हरिद्वार। मोटर अधिनियम में दर्ज वाद के निस्तारण के लिए रोशनाबाद न्यायालय की फर्जी मोहर, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम में कूटरचना कर फर्जी चालान रसीद जारी करने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ लिपिक ने इस प्रकरण में पीआरडी कर्मचारी आरिफ के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक कृष्णपाल की ओर से सिडकुल थाने में तहरीर दी गई। बताया कि 13 जून को एक चालान रसीद न्यायालय के नाम पर तैयार की गई, जिसमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर और पदनाम का इस्तेमाल किया गया था। जब इस रसीद की पुष्टि के लिए न्यायालय के रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी कोई रसीद बुक न्यायालय से जारी ही नहीं की गई थी। न्यायालय प्रशासन ने आरटीओ कार्यालय को पत्र भेजा। निर्देश दिए कि अदालत के आदेश के बिना किसी भी वाहन को ब्लैकलिस्ट से हटाने की प्रक्रिया न की जाए।
विज्ञापन


जांच में यह भी सामने आया कि पीआरडी कर्मी आरिफ ने वाद मोटर वाहन अधिनियम के निस्तारण के लिए 2500 रुपये की रसीद जारी की है। सिडकुल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed