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Haridwar News: ग्राम प्रधान की आयु पर निर्णय लेंगे डीपीआरओ

Thu, 04 Dec 2025 06:41 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 06:41 PM IST
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DPRO will decide on the age of the village head
हरिद्वार। हाईकोर्ट के आदेश पर आन्नेकी हेतमपुर ग्राम प्रधान की आयु पर डीपीआरओ निर्णय लेंगे। ग्राम प्रधान की आयु को गलत बताने वाली याचिका की सुनवाई कर उसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने डीपीआरओ को निर्णय के लिए नौ माह का समय दिया है।
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बहादराबाद विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत आन्नेकी हेतमपुर के पंकज कुमार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि ग्राम प्रधान अंकित कुमार की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2022 में प्रधान पद के लिए नामांकन प्रपत्र में अपनी आयु गलत तरीके से दशाई गई, क्योंकि जो हाईस्कूल का प्रमाण पत्र आयु के लिए लगाया गया है, वह गलत था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जांच करते हुए ग्राम प्रधान को पद से हटाया जाए।
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जिस पर कोर्ट की ओर से प्रतिवादियों से अविलंब प्रकरण के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) हरिद्वार अतुल प्रताप सिंह की ओर से प्रकरण से ग्राम प्रधान से मामले से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। कोर्ट नेे पंकज कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले में डीपीआरओ नौ माह के अंदर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार निर्णय लेंगे। इसमें ग्राम प्रधान का पक्ष जानने के लिए भी अवसर प्रदान किया जाए। डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश मिल चुके हैं। अब पंचायतीराज अधिनियम के तहत कोर्ट की ओर से निर्धारित की गई समय-सीमा निर्णय कर लिया जाएगा।
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