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डीएम ने निर्धारित की ऑक्सीजन रिफिलिंग की दर
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कोरोना काल में बढ़ती ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए जिलाधिकारी ने सिलिंडरों की जमानत राशि और रिफिलिंग की दर निर्धारित कर दी है।
उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की ओर से वेंडरों को ऑक्सीजन रिफिलिंग 25.71 प्रति क्यूबिक मीटर और अलग से 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ दी जाएगी। ए टाइप (5 एलटीआर) 26, बी टाइप (10-7 एलटीआर) 39, डी टाइप (47 एलटीआर) 180 की दर और जीएसटी अलग से ली जाएगी। वेंडरों की ओर से ऑक्सीजन बेचने के लिए भी दर निर्धारित कर दी गई है। वेंडरों की ओर से ए टाइप (5 एलटीआर) सिलिंडर की जमानत राशि 3500 व दर 65 रुपये और जीएसटी अलग से रहेगी।
बी टाइप (10-2 एलटीआर) सिलिंडर की जमानत राशि 5000 व दर 125 रुपये और जीएसटी अलग से रहेगी। डी टाइप (47 एलटीआर) की जमानत राशि दस हजार व दर 350 और जीएसटी अलग से ली जाएगी। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन उत्पादकों और गैस सिलिंडर रिफिलर्स केंद्र पर नामित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवी को निर्देश दिया जाता है कि उनकी ओर से आमजन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वयंसेवी संस्था और स्वयंसेवी की ओर से स्वयं इसका वहन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन के लिए समर्पित ऑक्सीजन हेल्पलाइन नंबर-01332265214 भी जारी किया। जिस पर 24 घंटे शिकायत और सहायता मांगी जा सकेगी।
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उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की ओर से वेंडरों को ऑक्सीजन रिफिलिंग 25.71 प्रति क्यूबिक मीटर और अलग से 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ दी जाएगी। ए टाइप (5 एलटीआर) 26, बी टाइप (10-7 एलटीआर) 39, डी टाइप (47 एलटीआर) 180 की दर और जीएसटी अलग से ली जाएगी। वेंडरों की ओर से ऑक्सीजन बेचने के लिए भी दर निर्धारित कर दी गई है। वेंडरों की ओर से ए टाइप (5 एलटीआर) सिलिंडर की जमानत राशि 3500 व दर 65 रुपये और जीएसटी अलग से रहेगी।
बी टाइप (10-2 एलटीआर) सिलिंडर की जमानत राशि 5000 व दर 125 रुपये और जीएसटी अलग से रहेगी। डी टाइप (47 एलटीआर) की जमानत राशि दस हजार व दर 350 और जीएसटी अलग से ली जाएगी। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन उत्पादकों और गैस सिलिंडर रिफिलर्स केंद्र पर नामित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वह आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवी को निर्देश दिया जाता है कि उनकी ओर से आमजन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वयंसेवी संस्था और स्वयंसेवी की ओर से स्वयं इसका वहन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन के लिए समर्पित ऑक्सीजन हेल्पलाइन नंबर-01332265214 भी जारी किया। जिस पर 24 घंटे शिकायत और सहायता मांगी जा सकेगी।
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