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गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी को दो वर्ष की कैद

Wed, 09 Dec 2015 12:02 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/हरिद्वार
ब्यूरो, अमर उजाला/हरिद्वार Updated Wed, 09 Dec 2015 12:02 AM IST
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Culpable homicide, husband-wife two years imprisonment

हरिद्वार। युवक की गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति-पत्नी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास की सजा एवं अर्थदंड के रूप में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है।

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शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि वादी कमलदास शिष्य श्याम मिलन दास कुटिया निवासी चमगादड़ टापू पांच मार्च-2014 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि शाम को दो युवक और एक युवती टापू पर आए। उनमें आपस में मारपीट होने लगी और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान वह गड्ढ़े में गिर गए। इनमें से एक युवक बाहर आ गया, लेकिन दूसरा नहीं निकल सका।
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देखते ही देखते वह गड्ढ़े को वहां पर पड़े कूड़े कचरे से भरकर चलते बने। वादी ने इसकी सूचना तुरंत पंप ऑपरेटर को दी। उसने मामले की सूचना 100 नंबर से पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढ़े से कबाड़ हटाकर देखा तो उसमें एक युवक की लाश पड़ी मिली। कमलदास की शिनाख्त पर पुलिस ने युवक एवं युवती को गिरफ्तार कर पूछताछ की पता चला तो मृतक संजय है और वह अमित पुत्र सुदेश निवासी ग्राम उनेड़ा थाना हेमपुर दीपा बिजनौर है, युवती उसकी पत्नी जिसका नाम रानी है, जोकि हाल निवासी झुग्गी झोपड़ी टापू कोतवाली नगर है।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। जहां गवाह और साक्ष्यों के मद्देनजर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मजहर मलिक सुल्तान ने आरोपी पति-पत्नी को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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