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दुराचार के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Wed, 11 Jul 2018 12:04 AM IST
Updated Wed, 11 Jul 2018 12:04 AM IST
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दुराचार के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
रोशनाबाद। किशोरी से दुराचार करने और पोक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि सुनवाई के दौरान स्वयं पीड़िता ने भी गवाही में आरोपी पर लगे आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन जज ने सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल चौहान और आदेश चौहान ने बताया कि पीड़िता ने पिता ने थाना कनखल में पांच अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी 30 मार्च-2016 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। बाद में पता चला कि एक लड़का अमन कश्यप पुत्र संजीव कुमार निवासी मॉडल कालोनी रानीपुर मोड़ उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण एवं पोक्सो आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में लड़की की बरामदगी होने पर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुराचार की धारा भी बढ़ाई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेेल भेज दिया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल चौहान ने बताया कि कोर्ट ने गवाहों के पक्षद्रोही होने के बावजूद पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट और एवं अन्य सबूतों के आधार पर अमन कश्यप को दोषी पाते हुए दुराचार और पोक्सो आदि धाराओं के अंतर्गत अपर सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज पोक्सो अर्चना सागर ने दस वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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