फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Buying and selling ultrasound machines without registration will lead to prosecution

Haridwar News: बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने-बेचने में होगा मुकदमा

Fri, 01 May 2026 08:06 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 08:06 PM IST
विज्ञापन
Buying and selling ultrasound machines without registration will lead to prosecution
हरिद्वार। बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने पर मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से दी गई है। इससे अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने और खरीदने वाले आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन




मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सिंह के निर्देश पर पिरान कलियर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने टीम के साथ सिटी हेल्थ केयर केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान केंद्र में स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं पाई गई थी। केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी से पूछे जाने पर बताया गया था कि अल्ट्रासाउंड मशीन राजा अली निवासी मंगलौर को बेच दी गई है। जिसके संबंधित दस्तावेज केंद्र से उपलब्ध हुए मिले थे, लेकिन अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति और केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता है, अगर कोई बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदता है तो वह अवैध है, क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग जांच करने का खतरा होता है। इस पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी थी। जिन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी थी। जिस पर जिलाधिकारी की ओर से केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी और अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने वाले राजा अली पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनुमति दे दी गई है। जल्द आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed