{"_id":"69f4ba6009364665f10d0d88","slug":"buying-and-selling-ultrasound-machines-without-registration-will-lead-to-prosecution-haridwar-news-c-35-1-sdrn1003-148239-2026-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haridwar News: बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने-बेचने में होगा मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haridwar News: बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने-बेचने में होगा मुकदमा
विज्ञापन
हरिद्वार। बिना पंजीकरण अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने पर मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से दी गई है। इससे अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने और खरीदने वाले आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सिंह के निर्देश पर पिरान कलियर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने टीम के साथ सिटी हेल्थ केयर केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान केंद्र में स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं पाई गई थी। केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी से पूछे जाने पर बताया गया था कि अल्ट्रासाउंड मशीन राजा अली निवासी मंगलौर को बेच दी गई है। जिसके संबंधित दस्तावेज केंद्र से उपलब्ध हुए मिले थे, लेकिन अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति और केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता है, अगर कोई बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदता है तो वह अवैध है, क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग जांच करने का खतरा होता है। इस पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी थी। जिन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी थी। जिस पर जिलाधिकारी की ओर से केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी और अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने वाले राजा अली पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनुमति दे दी गई है। जल्द आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सिंह के निर्देश पर पिरान कलियर में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा ने टीम के साथ सिटी हेल्थ केयर केंद्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान केंद्र में स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं पाई गई थी। केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी से पूछे जाने पर बताया गया था कि अल्ट्रासाउंड मशीन राजा अली निवासी मंगलौर को बेच दी गई है। जिसके संबंधित दस्तावेज केंद्र से उपलब्ध हुए मिले थे, लेकिन अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति और केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता है, अगर कोई बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदता है तो वह अवैध है, क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग जांच करने का खतरा होता है। इस पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजी थी। जिन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी थी। जिस पर जिलाधिकारी की ओर से केंद्र स्वामी डॉ. बिलाल रिजवी और अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने वाले राजा अली पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए अनुमति दे दी गई है। जल्द आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन