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अपहरण के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 02 Feb 2016 12:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Tue, 02 Feb 2016 12:10 AM IST
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हरिद्वार। छात्र का अपहरण कर 35 लाख की फिरौती मांगने के एक आरोपी की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। वादी के अधिवक्ता तरसेम सिंह चौहान ने बताया कि वादी राजेश कुमार ने 9 सितंबर 2015 को कोतवाली ज्वालापुर में अपने पुत्र अभय की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच में पाया कि आरोपी वसीम अंसारी पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मोहल्ला मुगलू शाह नजीबाबाद ने अभय का अपहरण अपने साथी मौ. अनस के साथ मिलकर कर लिया था। इस दौरान अभय अपने घर से ट्यूशन पड़ने के लिए जा रहा था। आरोपियों ने उसे ग्राम सराय स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा हुआ था। आरोपियों ने अभय के परिजनों से 35 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर छात्र अभय को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अभय को आरोपियों के कब्जे से बरामद कर लिया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी वसीम की जमानत याचिका पर सुनाई करते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है।

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