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रोडवेज पर तीन लाख का जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
Updated Fri, 05 Feb 2016 12:12 AM IST
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रोशनाबाद। बिना कारण चालक को नौकरी से हटाने पर श्रम विभाग ने रोडवेज पर तीन लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही जुर्माने की राशि 15 दिन के अंदर श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड परिवहन निगम में सलीम बस चालक के पद पर तैनात था, वर्ष 2004 में निगम की ओर से उसे बिना कारण बताए नौकरी से हटा दिया गया था। नौकरी के लिए अधिकारियों के कई चक्कर काटने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने श्रम कार्यालय में वाद दायर किया था। वाद पर सुनवाई करते सहायक श्रमायुक्त अशोक वाजपेयी ने उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज को तीन लाख सात हजार अड़तालीस रुपये 15 दिन में अदा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया यदि रोडवेज की ओर 15 दिन के अंदर उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है आरसी काटी जाएगी।
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उत्तराखंड परिवहन निगम में सलीम बस चालक के पद पर तैनात था, वर्ष 2004 में निगम की ओर से उसे बिना कारण बताए नौकरी से हटा दिया गया था। नौकरी के लिए अधिकारियों के कई चक्कर काटने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने श्रम कार्यालय में वाद दायर किया था। वाद पर सुनवाई करते सहायक श्रमायुक्त अशोक वाजपेयी ने उत्तराखंड परिवहन निगम रोडवेज को तीन लाख सात हजार अड़तालीस रुपये 15 दिन में अदा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया यदि रोडवेज की ओर 15 दिन के अंदर उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है आरसी काटी जाएगी।
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