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250 होटल मालिकों को नोटिस

Fri, 05 Feb 2016 11:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार
ब्यूरो/अमर उजाला, हरिद्वार Updated Fri, 05 Feb 2016 11:26 PM IST
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हरिद्वार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के बाद प्रशासन ने होटल मालिकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस नहीं लेने वाले होटलों का सराय एक्ट के तहत हुआ पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन ने हरिद्वार के ऐसे 250 होटलों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी होने के बाद भी पीसीबी से लाइसेंस नहीं लेने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  

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पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी लगातार नए फरमान जारी कर रहा है। पूर्व में हरिद्वार के ऐसे 250 होटलों को चिह्नित किया गया जिनके यहां सीवरेज ट्रीटमेंट के इंतजाम नहीं हैं। माना जा रहा है कि इन होटलों से निकलने वाली गंदगी को खुले में छोड़ा जा रहा है। इसलिए अब होटलों को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड होटलों को तब ही लाइसेंस जारी करेगा जब वहां सीवरेज ट्रीटमेंट के पुख्ता इंतजाम होंगे। इन दिनों एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रशासन को पत्र लिखा गया कि जिन होटलों में ऐसे प्रबंध नहीं किए गए हैं वे वहां इंतजाम कराना सुनिश्चित करें। हरिद्वार क्षेत्र में 300 होटल सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हैं लेकिन इनमें से करीब 250 के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहां पंजीकरण नहीं कराया है। अब एनजीटी की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के मामले में लगातार बनाए जा रहे दबाव के मद्देनजर प्रशासन ने सभी होटलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराने और प्रदूषण नियंत्रण के समुचित प्रबंध कराने के निर्देश दिए हैं।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मिली गाइड लाइन के अनुसार सभी होटलों संचालकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सभी होटल संचालकों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
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-प्रत्यूष सिंह, एसडीएम हरिद्वार
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 सभी होटल संचालकों को अपना रजिस्ट्रेशन पीसीबी में कराना है और अपने होटलों से निकलने वाली गंदगी के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी प्रबंध करने हैं। यह सारी व्यवस्था प्रशासन को सुनिश्चित करानी है। अभी तक कुछ होटल संचालकों ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नंबर आवंटित कराया है लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया अभी शेष है। पंजीकरण नहीं कराने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

डा. अंकुर कंसल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड   
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दस फरवरी को होटल संचालकों ने बुलाई बैठक
 हरिद्वार। होटल एसोसिएशन के संयोजक आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस बारे में 10 फरवरी को होटल संचालकों की राज्य के पर्यटन सचिव के साथ बैठक है। उसमें कुछ कई बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। होटल स्वामी बोर्ड में पंजीकरण की तिथि से ही शुल्क देने की मांग कर रहे हैं,  जबकि बोर्ड होटल के सराय एक्ट में पंजीकरण के दिन से ही शुल्क की मांग कर रहा है। इस बैठक के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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