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आमजन को उनके अधिकार और कानून की जानकारी होना जरूरी: लोकपाल सिंह
Updated Sat, 24 Mar 2018 10:19 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बहादराबाद।
हाईकोर्ट नैनीताल के जज लोकपाल सिंह ने कहा कि आम जनता को कानून की जानकारी देने वाले ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों होते रहने चाहिए।
मख्य अतिथि हाईकोर्ट नैनीताल के जज लोकपाल सिंह ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता सेवा में कमी या वस्तु में दोष होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन में भी शिकायतें दायर की जाती हैं।
उत्तराधिकार के संबंध में कहा कि चल अचल संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रयोग एवं सुरक्षा का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को दिया गया है। कहा कि मोटर दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तराधिकारी को क्लेम का केस कर सकते हैं। मोटर दुर्घटना करने वाले वाहन यदि बीमाकृत न हो तो यह राशि वाहन मालिक से पीड़ितों को दिलाई जाती है। शिविर में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, राष्टीयबाल स्वास्थ्य विभाग श्रम विभाग के अधिकारियो ने विभागीय जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान बेबी सैनी तथा संचालन राजेश रस्तोगी ने किया। इस अवसर पर सीजेएम धीरेंद्र भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी मीना देऊपा, तहसीलदार सरदार मंजीत सिंह गिल, टीआई रविकांत सेमवाल, शिक्षा अधिकारी मनोज बहुगुणा, सीओ कनखल मनोज कात्याल, राकेश चौहान, अवनीश सैनी, शुभम रस्तोगी, निकुंज खेवड़िया, डा. विजयपाल,काशीराम, वीर सिंह, वेदप्रकाश नौटियाल, मुकेश कुमार, अरुण सैनी, सामंतकुमार, रविंद्र सैनी, अमित शर्मा आदि शामिल रहे।
बहादराबाद।
हाईकोर्ट नैनीताल के जज लोकपाल सिंह ने कहा कि आम जनता को कानून की जानकारी देने वाले ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों होते रहने चाहिए।
मख्य अतिथि हाईकोर्ट नैनीताल के जज लोकपाल सिंह ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता सेवा में कमी या वस्तु में दोष होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन में भी शिकायतें दायर की जाती हैं।
उत्तराधिकार के संबंध में कहा कि चल अचल संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रयोग एवं सुरक्षा का अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को दिया गया है। कहा कि मोटर दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तराधिकारी को क्लेम का केस कर सकते हैं। मोटर दुर्घटना करने वाले वाहन यदि बीमाकृत न हो तो यह राशि वाहन मालिक से पीड़ितों को दिलाई जाती है। शिविर में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, राष्टीयबाल स्वास्थ्य विभाग श्रम विभाग के अधिकारियो ने विभागीय जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान बेबी सैनी तथा संचालन राजेश रस्तोगी ने किया। इस अवसर पर सीजेएम धीरेंद्र भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी मीना देऊपा, तहसीलदार सरदार मंजीत सिंह गिल, टीआई रविकांत सेमवाल, शिक्षा अधिकारी मनोज बहुगुणा, सीओ कनखल मनोज कात्याल, राकेश चौहान, अवनीश सैनी, शुभम रस्तोगी, निकुंज खेवड़िया, डा. विजयपाल,काशीराम, वीर सिंह, वेदप्रकाश नौटियाल, मुकेश कुमार, अरुण सैनी, सामंतकुमार, रविंद्र सैनी, अमित शर्मा आदि शामिल रहे।
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