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रिलायंस इंश्योरेंस बीमाधारक के रुपये मय ब्याज के लौटाएगी

Sat, 01 Jun 2019 11:52 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 01 Jun 2019 11:52 PM IST
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रिलायंस इंश्योरेंस बीमाधारक के रुपये मय ब्याज के लौटाएगी
ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
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जिला उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को जमा की गई की बीमा धनराशि एक लाख रुपये वाद योजित करने की तिथि से अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश दिए। साथ ही वाद खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया।

शिकायतकर्ता मनोज त्यागी निवासी ग्राम इमरती कला रुड़की ने प्रबंधक रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी मुंबई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि विपक्षी कंपनी के एजेंट ने उसे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेने के लिए कहा था, जिसके एवज में उसने बताया था कि यदि वह एक लाख रुपये की पॉलिसी लेता है तो 10 साल बाद उसे दस लाख रुपये मिलेंगे। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने 22 अप्रैल 2015 को विपक्षी कंपनी के एजेंट के द्वारा एक लाख रुपये का प्रीमियम का भुगतान कर दिया। परंतु विपक्षी कंपनी के एजेंट ने शिकायतकर्ता का एकल प्रीमियम बीमा न करके अधिक कमीशन प्राप्त करने के लालच में रेगुलर प्रीमियम प्लान का बीमा दिया। शिकायतकर्ता किसान व्यक्ति है वह प्रतिवर्ष एक लाख रुपये जमा करने के लिए सक्षम नहीं था। इसलिए उसने विपक्षी कंपनी से अपने प्रीमियम की धनराशि वापस मांग कर बीमा निरस्त करने को कहा। कोई सुनवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष कंवर सेन व सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को जमा की गई धनराशि एक लाख रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से जारी करने की तिथि से अदायगी तक अदा करे, साथ ही पांच हजार भी वह खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को अदा करें।
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