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Haridwar News: सत्यापन नहीं कराने पर 11 मकान मालिकों पर 1.10 लाख जुर्माना
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हरिद्वार। सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। ज्वालापुर और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 11 मकान मालिकों पर पुलिस ने एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 265 किरायेदारों व घरेलू नौकरों व अन्य का सत्यापन किया है। बिना सत्यापन किरायेदार नहीं रखने की सख्त हिदायत दी गई।
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट की अगुवाई में रविवार सुबह मोहल्ला राजनगर, गोल गुरुद्वारा, सब्जी मंडी, सुभाष नगर, वाल्मीकि बस्ती, मोहल्ला कड़च्छ सहित आसपास के इलाकों में सत्यापन अभियान चलाया गया। एसआई गिरीश चंद्र, महिला एसआई ललिता चुफाल, सोनल रावत, एएसआई गंभीर तोमर, पायल तोमर, मुख्य आरक्षी हिमेश चंद्र, आरक्षी महावीर, संजय तोमर, आलोक नेगी, बृजमोहन, रवि चौहान ने डोर-टू-डोर अभियान चलाते हुए 205 लोगों का मौके पर ही सत्यापन किया।
कोतवाली प्रभारी ने बताया कि किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर आठ मकान मालिकों के खिलाफ धारा 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रत्येक मकान मालिक पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया। 10 संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
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वहीं, रानीपुर कोतवाल कमल मोहन भंडारी ने बताया कि रामधाम काॅलोनी, विष्णुलोक काॅलोनी में एसआई विकास रावत, महिला एसआई प्रियंका इजराल, मुख्य आरक्षी गोपीचंद ने 60 लोगों का सत्यापन किया। बिना सत्यापन के किरायेदार, घरेलू नौकर व बाहरी व्यक्तियों को रखने पर तीन मकान मालिकों के 10-10 हजार के कुल 30 हजार के कोर्ट चालान किए गए।
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एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट की अगुवाई में रविवार सुबह मोहल्ला राजनगर, गोल गुरुद्वारा, सब्जी मंडी, सुभाष नगर, वाल्मीकि बस्ती, मोहल्ला कड़च्छ सहित आसपास के इलाकों में सत्यापन अभियान चलाया गया। एसआई गिरीश चंद्र, महिला एसआई ललिता चुफाल, सोनल रावत, एएसआई गंभीर तोमर, पायल तोमर, मुख्य आरक्षी हिमेश चंद्र, आरक्षी महावीर, संजय तोमर, आलोक नेगी, बृजमोहन, रवि चौहान ने डोर-टू-डोर अभियान चलाते हुए 205 लोगों का मौके पर ही सत्यापन किया।
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कोतवाली प्रभारी ने बताया कि किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर आठ मकान मालिकों के खिलाफ धारा 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रत्येक मकान मालिक पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया। 10 संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
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वहीं, रानीपुर कोतवाल कमल मोहन भंडारी ने बताया कि रामधाम काॅलोनी, विष्णुलोक काॅलोनी में एसआई विकास रावत, महिला एसआई प्रियंका इजराल, मुख्य आरक्षी गोपीचंद ने 60 लोगों का सत्यापन किया। बिना सत्यापन के किरायेदार, घरेलू नौकर व बाहरी व्यक्तियों को रखने पर तीन मकान मालिकों के 10-10 हजार के कुल 30 हजार के कोर्ट चालान किए गए।