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भतीजी से रेप के दोषी को दस साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 11 Apr 2016 09:55 PM IST
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नाबालिग भतीजी से दुराचार के दोषी को अदालत ने दस साल की कैद एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त समय जेल में काटना होगा। मामला 2014 का है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 सितंबर 2014 को रानीपोखरी थानाक्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने सगे चाचा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। नाबालिग पीड़िता के अनुसार उसका सगा चाचा पिछले दो माह से उसके साथ दुराचार करता आ रहा था। साथ ही यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।
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बदनामी और डर से चुप रही पीड़िता
बदनामी और डर से वह मामले में चुप थी। पीड़िता को हर समय गुमसुम देखकर सितंबर 2014 में उसकी मां ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने अपनी आपबीती बता दी।
अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाह पेश किए। पीड़िता ने अदालत में आरोपित चाचा के खिलाफ बयान दिए। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चाचा को दोषी माना और सजा सुनाई।
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