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वक्फ से जुड़े विवादों के जल्द निस्तारण को बनेगा ट्रिब्युनल

Tue, 26 Apr 2016 10:11 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 26 Apr 2016 10:11 AM IST
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court for Waqf disputes
मुकदमा - फोटो : demo pic

उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड से जुड़े विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए उत्तराखंड वक्फ ट्रिब्युनल के गठन की तैयारी है।

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यूपी की तर्ज पर ट्रिब्युनल का गठन वक्फ अधिनियम एवं संशोधित अधिनियम 2013 के तहत किया जाएगा। ट्रिब्युनल के गठन को लेकर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य न्यायिक सेवा से जुड़े जिला जज, सेशन जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि राज्य सिविल सेवा से जुड़े अपर जिला मजिस्ट्रेट और मुस्लिम विधि शास्त्र के एक विशेषज्ञ सदस्य नामित किए जाएंगे।

सचिव समाज कल्याण भूपिंदर कौर औलख ने बताया कि ट्रिब्युनल के अस्तित्व में आने के बाद जिले स्तर पर गठित एक सदस्यीय प्राधिकरणों का वजूद अपने आप समाप्त हो जाएगा।
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वक्फ से जुड़े सारे प्रकरणों का निस्तारण ट्रिब्युनल स्तर से ही होगा। इसके साथ ही राज्य में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की भी तैयारी है। बता दें कि सुप्रीमकोर्ट ने सभी राज्यों में वक्फ से जुड़े विवादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए वक्फ ट्रिब्युनल गठित करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में अब इसके गठन की तैयारी है।
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राज्य भर में वक्फ बोर्ड से जुड़ी करोड़ों रुपये कीमत की संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में से कई पर कब्जा है जिसे लेकर विवाद की स्थिति है और जिला स्तर पर गठित प्राधिकरणों द्वारा प्रकरणों की सुनवाई भी जा रही है।

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