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Champawat News: 3.44 किलो गांजा बरामदगी के आरोपी जमीर को जमानत
Thu, 03 Sep 2026 10:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:53 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने 3.440 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी जमीर की जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने उसे एक लाख रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय एवं सक्षम जमानती पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए।
अभियोजन के अनुसार 10 अगस्त 2026 को खत्ता रोड, रशीद नगर, बनिया वाला खेत, ब्रह्मपुरी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) निवासी 19 वर्षीय जमीर बनबसा स्थित एसएसबी चेकपोस्ट पहुंचा था। उसके बैग में संदिग्ध पदार्थ होने की आशंका पर एसएसबी जवानों ने पूछताछ की। इस दौरान उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से 3.440 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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बृहस्पतिवार को आरोपी की ओर से विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। जमानत मिलने पर न्यायालय की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने का आश्वासन भी दिया गया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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अभियोजन के अनुसार 10 अगस्त 2026 को खत्ता रोड, रशीद नगर, बनिया वाला खेत, ब्रह्मपुरी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) निवासी 19 वर्षीय जमीर बनबसा स्थित एसएसबी चेकपोस्ट पहुंचा था। उसके बैग में संदिग्ध पदार्थ होने की आशंका पर एसएसबी जवानों ने पूछताछ की। इस दौरान उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
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तलाशी के दौरान उसके पास से 3.440 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद उसके खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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बृहस्पतिवार को आरोपी की ओर से विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। जमानत मिलने पर न्यायालय की ओर से निर्धारित सभी शर्तों का पालन करने का आश्वासन भी दिया गया। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।