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समय पर उपलब्ध कराएं आरटीआई की सूचना : रावत

Wed, 28 Oct 2015 10:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर Updated Wed, 28 Oct 2015 10:42 PM IST
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सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगे जाने पर केवल कार्यालय में उपलब्ध सूचना की ही जानकारी लोक सूचना अधिकारी तीस दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। राज्य के सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को यहां आरटीआई कार्यशाला में जिले के विभिन्न विभागों के लोक सूचना और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं।

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तहसील सभागार में आयोजित एक दिनी कार्यशाला में सूचना आयुक्त ने आरटीआई एक्ट के प्रावधानों, धाराओं को पढ़ने और समझने के उपरांत ही मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार का कार्य सभी विभागों का एक प्रमुख कार्य है, जिसे गंभीरता से निपटाया जाए। उन्होंने सूचना मांगने वाले को तीस दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने बताया कि विलंब से सूचना देने पर न सिर्फ आवेदक को निशुल्क सूचना उपलब्ध करानी होगी, बल्कि संबंधित सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी को 25 हजार रुपये का दंड भी भुगतना होगा। आवेदक द्वारा प्रतिबंधित सूचना मांगने पर उसे सूचना न देने का कारण अनिवार्य से अवगत कराया जाए। सूचना आयुक्त ने कहा कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिन के अंदर आवेदक को जरूरी शुल्क जमा करने के लिए अनिवार्य रूप से सूचित करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्यशाला में जिलाधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी, एसपी डीएस कुंवर, सीडीओ एसएसएस पांगती, एसडीएम नरेश दुर्गापाल, सीएम डोभाल, जेएस राठौर, मुख्य कोषाधिकारी खजान चंद्र पांडेय समेत सभी विभागों के नामित लोक सूचना और अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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