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ट्रैक्टर ट्रालियों को रोका तो न्यायालय की शरण लेंगे  

Tue, 03 Oct 2017 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, टनकपुर (चंपावत)।
अमर उजाला ब्यूरो, टनकपुर (चंपावत)। Updated Tue, 03 Oct 2017 10:45 PM IST
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will go to the court on stopping vehicles
विधायक कैलाश गहतोड़ी को ज्ञापन सौंपते ट्रैक्टर ट्राली मालिक। - फोटो : अमर उजाला
ट्रैक्टर मालिकों ने विधायक कैलाश गहतोड़ी को ज्ञापन सौंप ट्रैक्टर ट्रालियों से भी शारदा से खनिज सामग्री की निकासी की अनुमति दिलाने की मांग उठाई है। उन्होंने आगाह किया है कि यदि उन्हें खनिज निकासी से रोका गया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे।
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पवन पांडेय के नेतृत्व में विधायक से मिले ट्रैक्टर मालिकों ने कहा है कि शारदा से खनिज निकासी के लिए किसी विशेष वाहन की बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकासी की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गोला व अन्य नदियों से डंपर व ट्रकों के अलावा ट्रैक्टर ट्रालियों से भी खनिज निकासी में प्रतिबंध नहीं है।
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उन्होंने भी परिवहन विभाग में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों को व्यवसायिक पंजीकरण कराया है। बावजूद इसके उन्हें खनिज निकासी से रोका जाना न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन देने वालों में भरत प्रसाद, धीरज चंद, कमलेश चंद, संजय रावत, अनुप गुप्ता आदि शामिल थे।
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