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बीस हजार से अधिक नकद खर्च करने पर होगी कार्रवाई

Tue, 31 Jan 2017 10:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Tue, 31 Jan 2017 10:28 PM IST
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 विधानसभा चुनाव को सुव्यवस्थित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सामान्य प्रेक्षक पी हेमलथा ने जिला कार्यालय सभागार में विधानसभा के प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी प्रत्याशी 20 हजार से अधिक की धनराशि का आदान-प्रदान चेक, ड्राफ्ट के माध्यम से करेंगे और 20 हजार से ऊपर नकद व्यय करने पर निर्वाचन अधिनियमों के तहत प्रत्याशी को बाहर किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि किसी समर्थक की ओर से बिना प्रत्याशी की अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित कराने, पोस्टर, बैनर आदि चस्पा करने, होर्डिंग स्थापित करने आदि पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निर्वाचन अधिनियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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सामान्य प्रेक्षक ने प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर बैनर न लगाने, बिना अनुमति के निजी भवनों में प्रचार सामग्री का प्रयोग न करने, रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग न करने, मर्यादित भाषा में प्रचार करने, जाति-धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर वोट न मांगने तथा उपलब्ध कराई गई तीनों व्यय पंजिका में अपने व्यय का ब्यौरा अंकित करने तथा निर्धारित तिथियों को व्यय के ब्यौरे का मिलान कराने को कहा। उन्होंने कहा कि व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर निर्वाचन अधिनियम की धारा-171 के अंतर्गत निर्वाचन लडने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि निर्धारित 28 लाख रुपए की व्यय सीमा से अधिक व्यय करने पर भी प्रत्याशी को निर्वाचन के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी डा.अहमद इकबाल तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगावार ने प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। बैठक में एडीएम हेमंत वर्मा, आरओ लोहाघाट सीमा विश्वकर्मा, अनिल चन्याल, कार्मिक नोडल एचजी भट्ट सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य और निर्दलीय उम्मीदवार उपस्थित थे।
 
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