Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को तीन साल का कठोर कारावास, 25 हजार रुपये का लगा जुर्माने
चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
विस्तार
चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
ये पढ़ें- Pithoragarh News: मुनस्यारी में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, घर में रखा सारा सामान और नगदी जलकर हुई खाक
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने पांच साल पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी राजेंद्र सिंह निवासी गांव गौंच, जहानाबाद, जिला पीलीभीत हाल निवासी गोंसाई नगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जून 2019 में पुलिस ने चेकिंग के दौरान धौन क्षेत्र में दोषी की तलाशी ली तो उसके पास से 380 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद उसके खिलाफ चंपावत कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।