{"_id":"653015b1bc68d4b4e3030f34","slug":"ten-years-imprisonment-to-a-person-guilty-of-hashish-smuggling-champawat-news-c-229-1-shld1009-2701-2023-10-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को दस साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को दस साल की सजा
Wed, 18 Oct 2023 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 18 Oct 2023 10:58 PM IST
विज्ञापन
चंपावत। चरस तस्करी के दोषी को दस साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह जेल काटनी होगी।
चार नवंबर 2017 को टनकपुर-बनबसा मार्ग पर बनबसा के एसओ मनीष खत्री और एसओजी प्रभारी विनोद कुमार यादव ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार से एक किलो 400 ग्राम चरस बरामद की। बनबसा थाने में चंपावत के दुधपोखरा ग्राम पंचायत के हेमराज सिंह बोहरा के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।
जनवरी 2018 में आरोप पत्र पेश करने के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, दलीलें, गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध किया। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने हेमराज सिंह बोहरा को एनडीपीएस अधिनियम में दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की। संवाद
विज्ञापन
चार नवंबर 2017 को टनकपुर-बनबसा मार्ग पर बनबसा के एसओ मनीष खत्री और एसओजी प्रभारी विनोद कुमार यादव ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार से एक किलो 400 ग्राम चरस बरामद की। बनबसा थाने में चंपावत के दुधपोखरा ग्राम पंचायत के हेमराज सिंह बोहरा के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।
जनवरी 2018 में आरोप पत्र पेश करने के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, दलीलें, गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध किया। विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने हेमराज सिंह बोहरा को एनडीपीएस अधिनियम में दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की। संवाद
विज्ञापन