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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में सात साल का कठोर कारावास
Thu, 20 Jun 2024 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 20 Jun 2024 11:03 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने छह वर्ष पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी कैलाश चंद्र भट्ट को सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2018 में पुलिस ने लोहाघाट थाना क्षेत्र के होली पिपलाटी निवासी हाल निवासी उमरूखुर्द, खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर कैलाश को चेकिंग के दौरान 930 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने दोषी के पास डायरी, कैलकुलेटर, आधार कार्ड, वोटर आईडी और दो मोबाइल फोन, घड़ी और 17150 रुपये की नकदी भी बरामद की थी। अभियोजन की ओर से डीजीसी वीडी जोशी और अभियुक्त की ओर से एडवोकेट सुरेश जोशी, मनीषा उप्रेती ने पैरवी की।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने छह वर्ष पुराने चरस तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी कैलाश चंद्र भट्ट को सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2018 में पुलिस ने लोहाघाट थाना क्षेत्र के होली पिपलाटी निवासी हाल निवासी उमरूखुर्द, खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर कैलाश को चेकिंग के दौरान 930 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने दोषी के पास डायरी, कैलकुलेटर, आधार कार्ड, वोटर आईडी और दो मोबाइल फोन, घड़ी और 17150 रुपये की नकदी भी बरामद की थी। अभियोजन की ओर से डीजीसी वीडी जोशी और अभियुक्त की ओर से एडवोकेट सुरेश जोशी, मनीषा उप्रेती ने पैरवी की।
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