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वेतन से प्रतिमाह उचित अनुपात में टैक्स कटौती करें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
Updated Wed, 21 Dec 2016 10:29 PM IST
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वेतन से प्रतिमाह उचित अनुपात में टैक्स कटौती करें
- फोटो : अमर उजाला
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वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेंद्र प्रकाश गंगवार ने आयकर के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से अपने वेतन से प्रतिमाह उचित अनुपात में टैक्स कटौती करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में हुई सभी विभागों के आहरण- वितरण अधिकारियों की एक दिनी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आयकर के दायरे में आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिमाह अपने वेतन से आयकर कटौती कराएं, ताकि सरकार को प्रतिमाह राजस्व की प्राप्ति हो सके।
कार्यशाला में आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर सुमोना सैन और आयकर अधिकारी टीएस पंचपाल ने कहा कि सभी आहरण-वितरण अधिकारी आयकर विभाग से टेन नंबर लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी आहरण-वितरण अधिकारियों सहित कर्मचारियों को भी आयकर से संबंधित पूरी जानकारी रखनी चाहिए । उन्होंने बताया कि समय पर टीडीएस और टीसीएस की धनराशि टेन नंबर पर जमा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि देरी से टीडीएस दाखिल करने पर आयकर की धारा 334 ई के तहत 200 रुपए प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देय होगा। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति का अधिक टीडीएस कट गया हो तो वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर टैक्स वापसी की मांग कर सकता है।
उन्होंने कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को आयकर गणना, आयकर कटौती, कटौती में छूट आदि के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला में एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, निर्मला बिष्ट, सीएमओ डॉ.डीएल शाह, सहायक कोषाधिकारी कन्हैया लाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी डीएस राजपूत, जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य, पंचायतराज अधिकारी सुरेश बेनी, डायट के प्राचार्य एसके शाक्य, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी जीवन धर्मसक्तू, एआरटीओ रश्मि भट्ट, युवा कल्याण अधिकारी एचसी जोशी, अर्थ संख्याधिकारी एचजी बचखेती, स्वीप प्रभारी जीवन कलौनी, हिमांशु वर्मा, सहित सभी अधिकारी, पटल सहायक आदि उपस्थित थे।
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कार्यशाला में आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर सुमोना सैन और आयकर अधिकारी टीएस पंचपाल ने कहा कि सभी आहरण-वितरण अधिकारी आयकर विभाग से टेन नंबर लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी आहरण-वितरण अधिकारियों सहित कर्मचारियों को भी आयकर से संबंधित पूरी जानकारी रखनी चाहिए । उन्होंने बताया कि समय पर टीडीएस और टीसीएस की धनराशि टेन नंबर पर जमा करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि देरी से टीडीएस दाखिल करने पर आयकर की धारा 334 ई के तहत 200 रुपए प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देय होगा। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति का अधिक टीडीएस कट गया हो तो वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर टैक्स वापसी की मांग कर सकता है।
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उन्होंने कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को आयकर गणना, आयकर कटौती, कटौती में छूट आदि के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला में एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, निर्मला बिष्ट, सीएमओ डॉ.डीएल शाह, सहायक कोषाधिकारी कन्हैया लाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी डीएस राजपूत, जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य, पंचायतराज अधिकारी सुरेश बेनी, डायट के प्राचार्य एसके शाक्य, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी जीवन धर्मसक्तू, एआरटीओ रश्मि भट्ट, युवा कल्याण अधिकारी एचसी जोशी, अर्थ संख्याधिकारी एचजी बचखेती, स्वीप प्रभारी जीवन कलौनी, हिमांशु वर्मा, सहित सभी अधिकारी, पटल सहायक आदि उपस्थित थे।
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