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Champawat News: चंपावत स्थायी निवासी ही करेगा व्यापार संघ चुनाव की दावेदारी
Sat, 20 Jul 2024 01:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 20 Jul 2024 01:19 AM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। नगर लोहाघाट व्यापार मंडल चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई है। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर हुई बैठक में चुनाव की रूपरेखा तय की गई। नगर पालिका सभागार में जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में तय किया कि चंपावत जिले के स्थायी व्यापारी ही व्यापार संघ चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं। जुलाई 2018 से पहले से लोहाघाट में व्यापार कर रहे व्यापारी व्यापार संघ की सदस्यता में शामिल होंगे। अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास व्यापार करने संबंधी छह वर्ष पूर्व का प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नगर पालिका की ओर से जारी दुकान का लाइसेंस, श्रम वाणिज्य प्रमाण पत्र, बैंक की लिमिट या व्यापार संबंधी अन्य प्रमाण पत्र होने चाहिए। वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार वोटर लिस्ट में नामित व्यक्ति को ही होगा।
बताया कि चुनाव चार अगस्त को सुबह आठ बजे से तीन बजे तक राम लीला मैदान में होगा। 3.30 बजे से मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में भीम दत्त बगौली, गणेश दत्त खर्कवाल, नवीन खर्कवाल, विपिन वर्मा, कीर्ति बगौली को शामिल किया गया है। चुनाव कमेटी के किसी भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में व्यापार मंडल क प्रांतीय संगठन मंत्री भैरव राय, भूपाल सिंह मेहता, गोविंद वर्मा, विवेक ओली, मनोज गर्ग, सतीश मुरारी, दीपक जोशी, नवीन खर्कवाल मौजूद रहे।
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बैठक में तय किया कि चंपावत जिले के स्थायी व्यापारी ही व्यापार संघ चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं। जुलाई 2018 से पहले से लोहाघाट में व्यापार कर रहे व्यापारी व्यापार संघ की सदस्यता में शामिल होंगे। अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास व्यापार करने संबंधी छह वर्ष पूर्व का प्रमाण पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नगर पालिका की ओर से जारी दुकान का लाइसेंस, श्रम वाणिज्य प्रमाण पत्र, बैंक की लिमिट या व्यापार संबंधी अन्य प्रमाण पत्र होने चाहिए। वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार वोटर लिस्ट में नामित व्यक्ति को ही होगा।
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बताया कि चुनाव चार अगस्त को सुबह आठ बजे से तीन बजे तक राम लीला मैदान में होगा। 3.30 बजे से मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया में भीम दत्त बगौली, गणेश दत्त खर्कवाल, नवीन खर्कवाल, विपिन वर्मा, कीर्ति बगौली को शामिल किया गया है। चुनाव कमेटी के किसी भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में व्यापार मंडल क प्रांतीय संगठन मंत्री भैरव राय, भूपाल सिंह मेहता, गोविंद वर्मा, विवेक ओली, मनोज गर्ग, सतीश मुरारी, दीपक जोशी, नवीन खर्कवाल मौजूद रहे।
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